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21 दिन में रिफंड, टिकट में फ्री बदलाव… हवाई यात्रा को लेकर बनेंगे ये 7 बड़े नियम, DGCA कब से करेगा लागू?

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Posted On:Tuesday, November 4, 2025

हवाई सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) हवाई टिकट बुकिंग और रिफंड से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव करने की तैयारी कर रहा है। DGCA ने नए नियमों का एक ड्राफ्ट तैयार किया है, जिस पर सभी हितधारकों (Stakeholders) से सुझाव और आपत्तियां मांगी गई हैं। 30 नवंबर तक राय मिलने के बाद, इन नियमों को अंतिम रूप दिया जा सकता है और 1 जनवरी 2026 से इन्हें लागू किए जाने की संभावना है। DGCA के इस प्रस्ताव का उद्देश्य यात्रियों के अधिकारों को मजबूत करना, एयरलाइंस पर जवाबदेही तय करना और रिफंड प्रक्रिया को सरल और तेज बनाना है।

1. 48 घंटे में मुफ्त कैंसिलेशन या बदलाव

DGCA का यह प्रस्ताव यात्रियों के लिए सबसे बड़ी राहत लेकर आया है।

नियम: टिकट बुक करने के बाद 48 घंटे के भीतर अगर टिकट कैंसिल की जाती है या कोई बदलाव (Change) कराया जाता है, तो यात्री से कोई भी चार्ज या पेनल्टी नहीं ली जाएगी।

शर्तें: यह नियम केवल तभी लागू होगा जब:

घरेलू (Domestic) फ्लाइट की टिकट 5 दिन पहले बुक हुई हो।

अंतर्राष्ट्रीय (International) फ्लाइट की टिकट 15 दिन पहले बुक हुई हो।

2. 24 घंटे में स्पेलिंग मिस्टेक सुधारें
ऑनलाइन बुकिंग के दौरान होने वाली छोटी-मोटी गलतियों के लिए अब यात्रियों को परेशान नहीं होना पड़ेगा।

नियम: ऑनलाइन टिकट बुकिंग करते समय अगर नाम में कोई टाइपो या स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, तो उसे 24 घंटे के अंदर मुफ्त में सुधारा जा सकेगा। इसके लिए भी कोई चार्ज या पेनल्टी नहीं लगेगी।

3. 21 दिन में अनिवार्य रिफंड
रिफंड में होने वाली देरी पर DGCA ने सख्ती दिखाई है।

नियम: टिकट कैंसिल होने पर, चाहे वह ऑनलाइन, ट्रैवल एजेंट के जरिए, या एयरलाइन काउंटर से बुक किया गया हो, 21 दिन के अंदर रिफंड देना होगा। इसकी पूरी जिम्मेदारी एयरलाइन की होगी और 'डिले या पेंडिंग' का कोई विकल्प नहीं होगा।

4. ट्रैवल एजेंट एयरलाइन के अधिकृत प्रतिनिधि

DGCA यह सुनिश्चित करेगा कि ट्रैवल एजेंट के जरिए बुकिंग कराने वाले यात्रियों को भी रिफंड में देरी न हो।

नियम: एयरलाइंस को ट्रैवल एजेंट को अपना अधिकृत प्रतिनिधि बनाना होगा। एजेंट के माध्यम से खरीदे गए टिकट कैंसिल होने पर भी रिफंड 21 दिन के भीतर सुनिश्चित करना एयरलाइन की जिम्मेदारी होगी।

5. सभी शुल्क और टैक्स होंगे वापस

कैंसिलेशन पर यात्रियों को होने वाले आर्थिक नुकसान को रोकने के लिए यह नियम लाया गया है।

नियम: फ्लाइट टिकट कैंसिल होने पर एयरलाइन को न सिर्फ मूल किराया (Fare) वापस करना होगा, बल्कि सभी तरह की सर्विस फीस और टैक्स का रिफंड भी अनिवार्य रूप से करना होगा।

6. कैंसिलेशन चार्ज पर सीमा

एयरलाइंस अब मनमाने ढंग से कैंसिलेशन चार्ज नहीं लगा पाएंगी।

नियम: एयरलाइन केवल बेसिक फेयर और फ्यूल सरचार्ज ही वसूल पाएंगी। इससे ज्यादा का कैंसिलेशन चार्ज नहीं लिया जा सकेगा।

पारदर्शिता: बुकिंग करते समय यात्री को टिकट कैंसिलेशन पॉलिसी और लगने वाले सभी तरह के चार्ज की पूरी जानकारी अनिवार्य रूप से देनी होगी।

7. मेडिकल इमरजेंसी में राहत

अप्रत्याशित स्वास्थ्य संकट की स्थिति में यात्रियों को आर्थिक नुकसान से बचाने का प्रावधान किया गया है।

नियम: अगर टिकट बुक होने के बाद और फ्लाइट की डेट से पहले यात्री को मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है, और वह टिकट कैंसिल करता है, तो भी एयरलाइन को रिफंड देना होगा।

DGCA का यह कदम भारतीय हवाई यात्रियों के लिए एक 'गेम चेंजर' साबित हो सकता है, जिससे सेवा की गुणवत्ता और पारदर्शिता में सुधार होगा।


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